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मुफस्सिल थानाध्यक्ष के वेतन से कटेगा 10 हजार, न्यायिक आदेश की अवमानना से वाद लंबित 

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। लगातार हो रहे न्यायालय की अवमानना पर आज़ जज ने कठोर कार्रवाई की हैं जिसमें मुफ्फसिल थानाध्यक्ष के वेतन से 10 हजार रूपये कटौती का आदेश दिया है। साथ ही थानाध्यक्ष को 08 मई को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है।

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि थानाध्यक्ष के वेतन से 10 हज़ार रूपये कटौती किया जाए तथा इस न्यायिक आदेश के अनुपालन के लिए सूचना आरक्षी अधीक्षक एवं कोषागार पदाधिकारी को भेजा जाएं।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि लंबित जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। वाद दैनिकी की मांग 24.03.23 तथा स्मारपत्र 10.04.23 को भेजी गई थी पुनः कारण पृच्छा 26.04.23 को भेजा गया लेकीन आजतक प्रतिवेदन अप्राप्त है। न्यायिक आदेश की अवमानना से वाद लंबित हैं।

गौरतलब हैं कि केस के अनुसंधानकर्ताओं की लापरवाही से विभिन्न अपराधों में बंद कैदियों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा हैं। यदि इनके खिलाफ कार्रवाई हो तो निश्चित रूप से न्याय के लिए अपेक्षित लोगों का समय पर मामलों की सुनवाई होगी।

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