मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। गैस सिलेंडर से झुलसे शिक्षक की हुई मौत के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग औरंगाबाद ने 45 दिनों के अंदर 20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता को मुआवजे की इस रकम का भुगतान इंंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, एमडी सहित शेरघाटी इंडियन गैस सर्विस डिस्टीब्यूटर करेगी।
मामले में जिला उपभोक्ता आयोग औरंगाबाद के अध्यक्ष संजय कुमार, वरीय सदस्य मुस्तरी खातून , सदस्य बद्रीनारायण सिंह की बेंच ने एक उपभोक्ता वाद की सुनवाई करते हुए निर्णय पर इंंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, एमडी सहित शेरघाटी इंडियन गैस सर्विस डिस्टीब्यूटर को निर्धारित राशि समय सीमा के अंदर नगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर निवासी आवेदिका सरिता सिंह को देने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता ने बताया कि आवेदन में आवेदिका ने बताया कि उनके पति शंकर कुमार सिंह सरकारी शिक्षक थे जो शेरघाटी इंडियन गैस सर्विस डिस्टीब्यूटर गया से गैस सिलेंडर लिया था उस समय औरंगाबाद में इस गैस का एजेंसी नहीं था।
इसी क्रम में उनका तबादला 2012 में चौखड़ा हो गया। जबकि चाय बनाने के क्रम में गैस लीक होने से घर में आग लग गई जिसमें उनके पति आग से झुलस गए। इसके उपरांत इलाज के क्रम में घटना के 10 दिनों बाद 26.03.12 को मृत्यु हो गई थी। परिजनों ने संन्हा दी, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बना, पोस्टमार्टम करवाया और पुलिस ने यूडी केस दर्ज की।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सहित शेरघाटी एजेंसी को घटना का जिम्मेदार मानते हुए आवेदिका ने जिला उपभोक्ता आयोग में केस दर्ज कराई और 20 लाख क्षतिपूर्ति की मांग की। सभी विपक्षी हाजिर हुए, आवेदिका की ओर से चार और विपक्षी की ओर से एक गवाही कराई गई। जिला उपभोक्ता आयोग औरंगाबाद के बेंच अध्यक्ष संजय कुमार, वरीय सदस्य मुस्तरी खातून, बद्रीनारायण सिंह ने आपूर्ति में लापरवाही के लिए विपक्षियों को जिम्मेदार ठहराया और आदेश दिया कि पीड़ता को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नौ लाख क्षतिपूर्ति राशि और मानसिक उत्पीड़न पर पचास हजार रुपए दे तथा शेरघाटी इंडियन गैस सर्विस डिस्टीब्यूटर 10 लाख क्षतिपूर्ति राशि दे तथा 50 हजार रुपए मानसिक उत्पीड़न के लिए दे।