मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। दहेज़ हत्यारोपी पति को दो साल बाद दोषी करार किया गया। हत्यारोपी कुटुंबा थाना क्षेत्र के दधपा बिगहा गांव का लवकुमार मेहता हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने कुटुंबा थाना की एक कांड में सुनवाई पुरी कर निर्णय सुनाया है जिसमें दहेज हत्यारोपी पति को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि 02.08.23 निर्धारित की गई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त घटना के बाद हाईकोर्ट से जमानत लेकर 27.07.23 को रिहा हुआ था और आज दोषी ठहराया गया। इसके उपरांत बंध पत्र विखंडित कर उसे पुनः जेल भेज दिया गया। अधिवक्ता ने बताया कि घटना को लेकर झारखंड प्रदेश के पलामू जिले के पड़वा निवासी महेंद्र मेहता ने अपने नव विवाहिता पुत्री कृति कुमारी की दहेज़ हत्या कर आरोप में दामाद को नामजद अभियुक्त बनाया था जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी पुत्री की दहेज़ हत्या कर उसे प्राकृतिक मौत साबित करने का प्रयास किया गया।
Related Articles
Check Also
Close
-
नवोदय विद्यालय में पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह आयोजितDecember 5, 2022