क्राइम

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार 

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर दुष्कर्म मामले में एक आरोपित को सिविल कोर्ट के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने दोषी ठहराया है। अभियुक्त की पहचान मदनपुर थाना क्षेत्र के बरडीह गांव निवासी संतोष कुमार उर्फ संतोष यादव के रूप में की गई है।

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया अभियुक्त को भादंवि धारा 376, 366 ए और 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया। इसके बाद बंधपत्र विखंडित कर उसे जेल भेज दिया गया। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 23.02.23 निर्धारित की गई।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सिलाई सिखने गई एक नाबालिग लड़की को अभियुक्त ने बहला फुसलाकर कर पहले अपहरण किया और इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया जिसमें नाबालिग लड़की के पिता ने 05.10.20 को अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करवा कर कार्रवाई की मांग की थी।

इस मामले में सूचक ने आरक्षी अधीक्षक को भी 11.10.20 को आवेदन सौप कर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद पुलिस की दबिश पर अभियुक्त ने नाबालिग को मदनपुर लाकर 27.10.20 को छोड़ गया था। वहीं मामले में स्पेशल पोक्सो कोर्ट में 02.11.20 को परिवाद दायर किया गया तत्पश्चात महिला थाना प्रभारी ने 05.11.20 को प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू की थी।

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