औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने पौथू थाना कांड संख्या 31/10 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त फेसरा गांव निवासी भुवनेश्वर यादव को 10 साल की सजा सुनाई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को
निर्णय पर 13.12.15 को भादंसं धारा 307/149 एवं 147 में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। आज सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए भादंसं धारा 307/149 में 10 साल की सजा तथा 10 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।
वहीं धारा 147 में दो साल की सजा, पांच हजार जुर्माना, जुर्माना ना देने पर दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। एपीपी इंद्रदेव यादव ने बताया कि प्राथमिकी सूचक फेसरा गांव निवासी अखिलेश यादव ने 26.07.10 को प्राथमिकी दर्ज करवाया था जिसमें बताया कि भूमि विवाद में अभियुक्त ने 25.07.10 की शाम में उनके भाई गोरख यादव को दहीने हाथ में गोली मारकर बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया था।
अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 27.07.10 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियुक्त को अनुपस्थित रहने पर बंधपत्र विखंडित कर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद 22.09.22 को अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। आज 12 साल बाद अभियुक्त को सज़ा मिलने पर पीड़ित पक्ष ने संतोष व्यक्त किया है।