औरंगाबाद। इस वर्ष पॉक्सो कोर्ट में सजायाफ्ता कैदियों एवं लंबित मामलों का विवरण प्रतिवेदन पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा को प्रस्तुत किया है। इस दौरान स्पेशल पीपी ने बताया कि इस वर्ष 98 वाद का निष्पादन किया गया जिसमें कुल 98 वादों में 47 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है तथा सज़ा सुनाई गई है। वहीं इसके अलावा पॉक्सो एक्ट से संबधित कुल 312 वाद लंबित है।
उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारीयों को हर पीड़िता का सीआरपीसी के तहत 164 का बयान आवश्यक रूप से करवाना चाहिएं तथा कानून के अनुसार पीड़िता का उम्र निधारण दस्तावेज़ से होना चाहिएं जिसमें प्रारंभिक शिक्षण संस्थान की रिपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण पत्र, पंचायत या नगर परिषद का जन्म प्रमाण पत्र, मेडिकल का रिपोर्ट एवं जन्म प्रमाण पत्र भी सर्वमान्य है।
पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने आज समाज में नैतिक मूल्यों का पतन से अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से अपील की हैं कि आप सभी समाज में सकारात्मक माहौल कायम रखने में पुलिस प्रशासन की मदद करें।
मौके पर अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पॉक्सो एक्ट में इस वर्ष 13 वादों में 10 वर्ष या उससे अधिक सज़ा सुनाई गई है। वहीं वर्ष 2021 के आठ वादों में दोषियों को सज़ा सुनाई गई है। इस वर्ष कुल 35 वाद दाखिल किया गया है।