
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने रफीगंज थाना कांड संख्या 46/21 में सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को दो साल की सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त चरकावां गांव निवासी नागेन्द्र कुमार, सुमित दास एवं प्रमोद दास को भादंसं धारा 354 में दो साल सज़ा की सज़ा और दो हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माना ना देने पर छह माह साधारण कारावास होगी।
वहीं धारा 323 में एक साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा धारा 341 में छह माह की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता की मां ने दर्ज करवाई थी जिसमें बताया कि उनकी लड़की सिलाई सेंटर से अपने घर वापस लौट रही थीं तभी रास्ते में अभियुक्तों ने उसके साथ छेड़ छाड़ किया जिसमें घटना की जानकारी उसने अपने परिजनों को दी। वहीं इसके बाद मामले पीड़िता के परिजनों ने अभियुक्तों के घर जाकर घटना के संबध में पूछताछ करने का प्रयास किया तो अभियुक्तों ने गली गलौज एवं अभद्र व्यवहार किया।