औरंगाबाद। शराब सेवन में दूसरी बार पकड़े गए एक अभियुक्त को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल अनन्य उत्पाद कोर्ट दो नीतीश कुमार ने सज़ा सुनाई हैं। अभियुक्त की पहचान नगर थाना अंतर्गत नावाडीह बिगहा निवासी मो. कलीम के रूप में की गई जिसके विरुद्ध न्यायालय ने एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि अभियुक्त शराब सेवन में दूसरी बार पकड़ा गया जिसे न्यायालय ने एक साल की सज़ा सुनाया गया है।गौरतलब है कि अभियुक्त पहली बार शराब सेवन में 18.10.22 को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी बार 01.11.22 को पकड़ गया था। इसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया जिसमें 22.11.22 को आरोप गठन किया गया। वहीं 25.11.22 को अभियुक्त की गवाही पुर्ण हुई। 07.12.22 को बहस समाप्त निर्णय पर रखा गया। वहीं आज दोषी ठहराया गया। अभियुक्त दूसरी बार पकड़े जाने के बाद से काराधिन बंदी हैं।
अभियुक्त की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता के आवेदन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने उचित पैरवी के लिए पैनल अधिवक्ता नवीन कुमार को नियुक्त किया है। अधिवक्ता नवीन कुमार ने बताया कि बिहार मध निषेध उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 के धारा 37 में सज़ा सुनाई गई है। शराब सेवन से लोगों को बचाना चाहिए।