औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सों कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने फेसर थाना कांड संख्या 95/20 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त चतरा गांव निवासी मोहित कुमार को सज़ा सुनाई गई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को दिनांक 19.11.22 को भादंसं धारा में दोषी पाते हुए। बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।
इस वाद में चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता समेत सात गवाहों ने गवाही दी थी जिसमें अभियुक्त को भादंसं धारा 366 ए में पांच साल की सजा एवं चार हजार जुर्माना लगाया है। वहीं धारा 363 में तीन साल की सजा एवं तीन हजार जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पॉक्सों एक्ट की धारा चार में 10 साल की सजा एवं पांच हजार जुर्माना, वहीं जुर्माना ना देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास सुनाया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले में नाबालिग लड़की के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराया था जिसमें सूचक ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने अपने दो मित्रों के साथ मिलकर शाम के वक्त अपहरण कर लिया और पटना ले जाकर अभियुक्त ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। वहीं इसके बाद कई दिनों नाबालिग को अपने साथ रखकर फेसर लाकर छोड़ गया था।
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