क्राइम

नाबालिग लड़की को अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपी दोषी करार, 28 नवंबर को सुनाई जाएंगी सज़ा 

औरंगाबाद। नाबालिग लड़की को अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म मामले में आरोपित को आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सों कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने दोषी ठहराया है। यह मामला फेसर थाना कांड संख्या 95/20 की है जिसमें निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त चतरा गांव निवासी मोहित कुमार को पॉक्सों एक्ट में दोषी करार दिया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि 28.11.22 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गांव के ही एक नाबालिग लड़की को शाम के वक्त अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे पटना ले गया था। जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। वहीं इसके बाद कई दिनों तक नाबालिग को अपने साथ रखकर फेसर छोड़ दिया था। इस घटना के बाद नाबालिग के पिता ने मामले में आरोपी के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज़ करवाया था तथा कार्रवाई की मांग की थी।

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