मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। दो गांजा तस्करों को 20 साल बाद छह माह की सजा सुनाई गई है और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। जबकि एक अन्य तस्कर की घटना के दो साल बाद मृत्यु हो चुकी हैं। सज़ा प्राप्त अभियुक्त हसपुरा निवासी राजीव रंजन एवं राजेश कुमार हैं। जबकि मृतक तस्कर गुड्डू कुमार था।
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के विशेष न्यायालय एनडीपीएस सह एडीजे प्रथम पंकज मिश्रा ने हसपुरा थाना की एक कांड में निर्णय पर दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि प्राथमिकी 23.01.2003 को दर्ज कराई गई थी जिसमें बताया गया था कि वाहन जांच के दौरान ये तीनों अभियुक्त 2.5 किलोग्राम गंजा के साथ पकड़े गए थे जिनका एक बाइक भी बरामद किया गया था। उन्होंने बताया कि एक अन्य अभियुक्त गुड्डू कुमार की 29.09.05 को मृत्यु हो चुकी हैं।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले में 20 साल बाद सुनवाई हुई जिसमें दो अभियुक्त राजीव रंजन एवं राजेश कुमार को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार देते हुए छह माह की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है। इसके बाद दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।