औरंगाबाद। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 को लेकर ज़िला पाधिकारी सौरभ जोरवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि औरंगाबाद जिले में पांच जगहों पर चुनाव होना है जिसमें औरंगाबाद अंतर्गत नगर परिषद का चुनाव होना चाहिए। जबकि रफीगंज, बारूण, देव एवं नवीनगर अंतर्गत नगर पंचायत का चुनाव होना है। वहीं इन जगहों पर आर्दश आचार संहिता लागु हो गयी है। आज से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गया है। ऐसे में जो भी गजट के अनुसार नामांकन दाखिल करना चाहते हैं। वह नामांकन करा सकते हैं।
नामांकन तिथि 10 सितंबर से 19 निर्धारित किया गया है। जबकि 20-21 सितंबर तक समीक्षा की जाएंगी। वहीं 22 से 24 सितंबर तक अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित हैं। अंतिम रूप से सूची का प्रकाशन 25 सितंबर को किया जाएगा। मतदान की तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है। वहीं इसके अलावा मतगणना की तिथि 12 अक्टूबर हैं। नगर परिषद औरंगाबाद अंतर्गत प्रथम चरण में चुनाव होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजें से शाम 5 बजे निर्धारित किया गया है।
जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस बार का सभी चुनाव ईवीएम मशीन के माध्यम से होना है जिसमें मशीन हमें प्राप्त हो चुकी है जिसका फिलहाल एफएलसी चल रहा है। एक सप्ताह में यह कार्य पूर्ण हो जाएंगी। इस बार मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का भी चुनाव होना है। सभी बूथों पर कुल 3 ईवीएम मशीन होंगे। जिले में कुल मतदाताओं की गई 163354 हैं।
औरंगाबाद नगर परिषद अंतर्गत 33 वार्ड, 109 बूथ एवं मतदाताओं की संख्या 95599 हैं। नगर पंचायत रफीगंज अंतर्गत 16 वार्ड, 36 बूथ एवं मतदाताओं की संख्या 28422 हैं। नगर पंचायत नबीनगर अंतर्गत 14 वार्ड, 28 बूथ एवं मतदाताओं की संख्या 19457 हैं। नगर पंचायत बारूण अंतर्गत 11 वार्ड, बूथ 13 एवं मतदाताओं की संख्या 10097 हैं। वहीं नगर पंचायत देव नया बना हैं जिसमें 11 वार्ड, 13 बूथ एवं 9777 हैं।
नागर परिषद क्षेत्र के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद दोनों पद पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के लिए आरक्षित हैं। रफीगंज के लिए मुख्य पार्षद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। जबकि उप मुख्य पार्षद के लिए पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हैं। नबीनगर के लिए मुख्य पार्षद अनारक्षित हैं जबकि उप मुख्य पार्षद के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बारूण के लिए मुख्य पार्षद अनारक्षित हैं वहीं उप मुख्य पार्षद भी अनारक्षित हैं। इसके अलावा देव के लिए मुख्य पार्षद अनारक्षित हैं। वहीं उप मुख्य पार्षद भी अनारक्षित हैं।
जिला पदाधिकारी ने बताया कि मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के लिए संबंधित नगर पालिका के निर्वाचन सूची में नाम होना आवश्यक है। पार्षद के लिए संबंधित नगर पालिका के वार्ड के निर्वाचन सूची में नाम होना अनिवार्य है। आयु सीमा समीक्षा के प्रथम तिथि को उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
जिलाधिकारी ने बताया कि पार्षद के लिए अधिकतम व्यय की राशि 20 हज़ार एवं नगर परिषद के लिए 40 हज़ार रूपये निर्धारित की गई है। ब्रजगृह एवं मतगणना केंद्र के लिए किशोरी सिन्हा महिला महाविद्यालय औरंगाबाद को चिन्हित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो भी मानदंड हैं, उन्हें सख्ती से पालन किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है जिसमें पर्याप्त संख्या में सुरखा बलों की तैनाती की जाएंगी। वहीं आदर्श आचार संहिता को हर हाल में पालन किया जाएगा। चुनाव प्रकिया के दौरान जो भी उलंघन करते पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध नियम संगत कार्यवाई की जाएंगी।
वहीं चुनाव के मद्देनजर नक्सल प्रभावित इलाकों सर्च ऑपरेशन तेज किया जाएगा। सीमावर्ती राज्यों के जो इलाके हैं उन इलाकों में वाहन जांच तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर तरह से पुलिस तत्पर रहेंगी। इस अवसर पर प्रशिक्षु आईएएस शुभम कुमार एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद गजाली एवं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार उपस्थित थे।