औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रधान न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए अशोक राज ने हत्या के मामले में हसपुरा थाना कांड संख्या 138/18 में साक्ष्य पर सुनवाई करते हुए चिकित्सक सुजीत मनोहर एवं पुलिस अवर निरीक्षक अनील कुमार दुबे के खिलाफ़ वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता की गवाही ना होने से वाद लंबित है। जबकि मामले में अन्य सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है। वहीं चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता को दिनांक 21.01.22 को गवाही के लिए सम्मन जारी किया गया था। इसके अलावा भी उपस्थिति के लिए अन्य अलग अलग चार तारीख निर्धारित किया गया
जिसमें 31.08.22,06, 06 09.22, 13.09.22 एवं 15.09. 22 को किया गया था जिसमें अब तक हाजिर नहीं हुए। अंततः विवश होकर न्यायधीश ने वारंट जारी करने का आदेश जारी किया है। ताकि गवाही पुरी कराकर वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सके।