औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के पाॅक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने ओबरा थाना कांड संख्या 196/20 में सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त थाना अंतर्गत आजाद मोहल्ला , स्थाई पता रोहतास ज़िले के नासरीगंज थाना अंतर्गत इंगलिश धनाव निवासी रीजू खां को पाॅक्सो एक्ट की धारा चार एवं भादंसं की धारा 376 में दोषी करार देते हुए सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 29.09.22 निर्धारित किया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिकी में नाबालिग पीड़िता के पिता ने दिनांक 28.07.20 को दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि अभियुक्त हमारी पुत्री के उपर हमेशा गलत नीयत रखता था और इस दौरान शादी का प्रलोभन देकर एल अवैध शारिरिक संबंध बनाता था। जब शादी की बात सामने आई तो वह मुकर गया और हमारी पुत्री को जान मारने की धमकी देने लगा। इस बात की जानकारी जब मुझे हुई तो आरोपी के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज़ करवाया।