क्राइम

अवैध संबंधों को लेकर हत्या में चार आरोपित दोषी करार , 30 सितंबर को सुनाई जाएंगी सज़ा 

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रधान न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट अशोक राज ने मदनपुर थाना कांड संख्या 190/18 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक महिला सहित चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया गया।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 30.09.22 निर्धारित किया गया है जिसमें प्राथमिकी सूचिका मृतक विरेन्द्र रविदास की लड़की है जो दिनांक 15.08.18 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि अवैध संबंध के कारण उसके पिता को अभियुक्त गोवर्धन दास, रामसुंदर दास, द्वारिका दास एवं ललीता देवी ने मिलकर दिनांक 14.08.18 के मध्य रात्रि में टांगी से सिर पर मार कर गंभीर रूप से ज़ख्मी कर दिया था।

वहीं इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर में इलाज़ के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अभियुक्त गोवर्धन दास घटना के समय से जेल में बंद हैं। वहीं अन्य अभियुक्तों को आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है। इन सभी अभियुक्तों पर आरोप सत्य पाते हुए आरोप पत्र दिनांक 30.10.18 को न्यायालय में पेश किया गया था।

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