क्राइम

गांजा की बिक्री में दोषी को दो माह की सजा, लगाया गया जुर्माना 

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे वन सह एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट पंकज मिश्रा ने हसपुरा थाना कांड संख्या 135/17 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त आदर्श नगर निवासी हर्षवर्धन प्रसाद को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में दोषी पाते हुए दो माह की सजा सुनाई गई और दो हजार जुर्माना लगाया है।

स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। जेल में अब तक के बिताए अवधि में दो माह पुरा होने और जुर्माना जामा करने पर रिहा किया जाएगा। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कामाख्या सिंह ने भाग लिया। अभियुक्त को थानाध्यक्ष ने दिनांक 30.06.17 को 400 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा था। उस वक्त वह अपनी बाइक की डिकी में गांजा रखा हुआ था।

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