औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 15वें अमित कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या 471/22 में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए वाद दैनिकी और पेन ड्राइव अब तक आदेश के बावजूद अप्राप्त रहने के कारण पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के माध्यम से नगर थानाध्यक्ष को शोकॉज किया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि न्यायालय ने आदेश जारी करते हुये कहा कि आपके गैर-ज़िम्मेदाराना रवैया के कारण कार्यवाही लंबित है।
मामले में थानाध्यक्ष को दिनांक 20.09.22 को संदेह उपस्थित होकर वाद दैनिकी, पेन ड्राइव एवं शोकोज का स्पष्टीकरण न्यायालय में समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। बताया कि दिनांक 08.09.22 को दुरभाषा द्वारा मांग की गई थी जिसमें अब तक अप्राप्त है। ऐसे में आख़िर किन परिस्थितियों में न्यायालय की आदेश का अवमानना हुआ।