औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे प्रथम सह एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट पंकज कुमार मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या 294/15 में सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त मुफ्फसिल थाना अंतर्गत खान गांव निवासी राजेन्द्र मेहता को एनडीपीएस एक्ट के दो धाराओं में दोषी करार देते हुए चार-चार माह की कारावास और पांच-पांच हजार जुर्माना सुनाया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सरकार की ओर से स्पेशल पीपी परवेज अख्तर एवं बचाव पक्ष की ओर से इंद्रदेव मेहता ने भाग लिया। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि विचारण के दौरान अभियुक्त लगभग चार माह जेल में रह चुका है। अभियुक्त को जेल में चार माह पुरा करने तथा जुर्माना जामा करने पर रिहा कर दिया जाएगा।
बताया कि मामले में प्राथमिकी दिनांक 13.07.15 को दर्ज किया गया था जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त द्वारा सिंहा कालेज मोड़ स्थित एक बीज भण्डार दुकान की आड़ में गांजा विक्रय किया जा रहा था जिसकी सूचना पर छापेमारी के दौरान 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया था।













