औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद एडिजे 12 वें दिनेश कुमार प्रधान ने क्रिमिनल अपील 37/2004 में सुनवाई करते हुये औरंगाबाद समाहरणालय रेकड़ किपर को शॉकोज किया हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह अपील 18 वर्ष पुराना है। जो न्यायालय में 2004 से लंबित हैं। अभिलेखागार औरंगाबाद से 2004 में ही एल.सी.आर की मांग न्यायालय द्वारा की जा रही है। जो जी.आर 112/1999 से संबंधित हैं। यह न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार का हैं जिसका निष्पादन दिनांक 29.03.2004 में हो गया था। 18 वर्षो तक अभिलेखागार से अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर न्यायालय ने आज अवमानना मानते हुये शॉकोज किया है।
इसके पूर्व न्यायालय ने दिनांक 12.04. 22 को रेकड़ किपर को पत्र लिखकर मांग किया था। जबकि आज तक न्यायालय में उपस्थित नहीं कराई जा सकी। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया हैं कि स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से शॉकोज का जवाब दे। अन्यथा विधि सम्मत कार्यवाई की जाएंगी। साथ ही प्रभारी उपसमाहर्ता अभिलेखागार औरंगाबाद को निर्देशित किया गया है कि आदेश का पालन करायेगें। अभिलेख प्रस्तुत करने की अगली तिथि दिनांक 30.04.22 निर्धारित किया गया है। इस
इस आदेश की एक एक कॉपी रेकड़ किपर, अभिलेखागार, उपसमाहर्ता एवं समाहर्ता भेजा जा रहा है।