औरंगाबाद। पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को कोर्ट ने तीन साल की सजा और जुर्माना लगाया है। अभियुक्त की पहचान कोलकात्ता के वार्डगंज खिदीरपुर निवासी चंदन तिवारी के रूप में की गई है। मामले में सिविल कोर्ट के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने अंबा थाना कांड संख्या 84/07 में आज अभियुक्त को दोषी ठहराया तथा सज़ा सुनाई गई।
ए.पी.ओ विकास कुमार ने बताया कि पत्नी उत्पीड़न मामले में अभियुक्त चंदन तिवारी को भादंवि धारा 498 ए में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया। वहीं धारा 323 में 6 माह की सजा और 4/डी पी एक्ट में छह माह की सजा और दो हजार जुर्माना लगाया गया हैं।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ उसकी पत्नी अंबा थाना क्षेत्र के तेल्हारा गांव निवासी सिगिंधा तिवारी ने 03.12.07 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें पति सहित अन्य परिजनों को नामजद अभियुक्त बनाया था। वहीं कोर्ट ने पति पर संज्ञान लिया था।