मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। 10 वीं परिक्षा के पंजीयन को लेकर विघालय गई नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को 3 साल बाद व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छह सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने मदनपुर थाना कांड संख्या 169/18 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त खिरियावां निवासी भोला साह को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई हैं।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि आई पी सी की धारा 376 तथा 4 पोक्सो एक्ट में दस साल की सज़ा एवं दस हजार जुर्माना लगाया हैं। वहीं जुर्माना ना देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होंगी। साथ ही धारा 366 में 5 साल की सश्रम कारावास तथा पांच हजार जुर्माना लगाया है। वहीं ना देने पर 1 माह अतिरिक्त कारावास होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगीं।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 09.08.18 को नाबालिग पिड़ीता बेरी उच्च विधालय 10 वीं परिक्षा की पंजीयन को लेकर गई थी। जो उस दिन घर वापस लौट कर नहीं आई। जबकि वहीं 3 दिन बाद आरोपित के साथ पटना से बरामद की गई थी। वहीं मामले की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी।