
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे छह सह पोक्सो स्पेशल कोर्ट विवेक कुमार ने हसपुरा थाना कांड संख्या 98/19 में एक मात्र दोषी अभियुक्त पुरहरा निवासी टयुशन टीचर सुरेन्द्र सिंह को सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए तीन साल सश्रम कारावास एवं दो हजार जुर्माना लगाया है। स्पेशल पीपी शिव लाल मेहता ने बताया कि धारा 354 और पोस्को एक्ट की धारा 8 में सज़ा सुनायी गयी। वहीं जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त सज़ा होगी। अभियुक्त के खिलाफ़ 30.09.19 को एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया गया था जिसमें लड़की की मामी ने हसपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुये कहा था कि नाबालिक लड़की काफी डरी सहमी घटना के बारे में उसे बताई हैं। इस मामले की जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी।