
मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे वन सह एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ओमप्रकाश सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 263/18 में निर्णय पर एक मात्र अभियुक्त उत्तर प्रदेश कुशीनगर निवासी भरतशाह को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए सजा के बिन्दु पर धारा 20 में 10 वर्ष एवं धारा 22 में भी 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपए कुल दो लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माना न देने पर 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास होंगी। दोनों धाराए साथ-साथ चलेंगी। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त पर 74 किलो गांजा तस्करी का आरोप था जिसमें वह दोषी करार दिया गया।






