औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 191/19 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त मुफ्फसिल करहरा गांव निवासी नीतीश कुमार को भादंसं धारा 304 बी में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त 16.10.19 से जेल में बंद हैं।
अभियुक्त को 07.12.22 को वाद के निर्णय पर दोषी ठहराया गया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 22.08.19 को मृतका रंजू देवी के चाचा ढिबरा थाना क्षेत्र के मुरारपुर गांव निवासी नंदू यादव ने दर्ज कराया था जिसमें बताया कि नीतीश के साथ रंजू के शादी वर्ष 2018 के मई माह में हुई थी जिसमें कुछ ही माह बाद ससुराल वाले दहेज की मांग होने लगे। वहीं दहेज के लालच में 22.08.19 को अभियुक्त ने भतीजी की हत्या कर दी थी।