औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने मदनपुर थाना कांड संख्या 144/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए कांड के चार अभियुक्तों को भादंसं 304/34 में दोषी ठहराया है। लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त रामदोहर गांव निवासी नरेंद्र यादव घटना के बाद से काराधिन बंदी है। वहीं अन्य तीन अभियुक्त उस गांव निवासी इंदल यादव, कमलेश यादव एवं राजगीर यादव का आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 15.12.22 को निर्धारित किया गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूचक रामदोहर गांव निवासी अवधेश यादव ने 12.07.20 को प्राथमिकी दर्ज करवाया था जिसमें बताया कि हमारे घर के पीछे पाटीदार जबरन मिट्टी कटवा रहे थे जिसका विरोध करने पर पाटीदारों ने उनके पिता प्रवेश यादव एवं शुभम कुमार को लाठी डंडे से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद अपने पिता रामप्रवेश यादव को आनन-फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर भर्ती करवाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर कर दिया है। इसके बाद इलाज़ के दौरान उनकी मौत हो गई।
वहीं एक अन्य वाद में किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद ने अभियुक्त गुडु यादव को 02.11.21 को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद मामले में दो साल बाद सुनवाई हुई।