औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सों कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने बारुण थाना कांड संख्या 285/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिकी अभियुक्त गोरी बिगहा गांव निवासी सुरज यादव को भादंसं धारा एवं पॉक्सों में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा एवं तीन हजार जुर्माना, वहीं जुर्माना ना देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले में नाबालिग लड़की के चाचा ने दिनांक 04.09.21 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्त ने हमारी भतीजी के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसका विडियो बनाया और इसके बाद वायरल कर दिया जिससे पीड़िता एवं परिवार की मान सम्मान व इज्जत भंग हुई है। अभियुक्त ने ऐसा कर गंभीर अपराध किया है। अभियुक्त की इस गंदी हरकत के लिए सज़ा दिलाई जाए।