औरंगाबाद। नाबालिग लड़की को अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छह सह स्पेशल पॉक्सों कोर्ट विवेक कुमार ने बारुण थाना कांड संख्या 95/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुये एकमात्र काराधिन अभियुक्त दाउदनगर थाना अंतर्गत अंछा गांव निवासी चंदन कुमार को घारा 376 एवं 4 पॉक्सों ऐक्ट में 10 साल की कारावास तथा 20 हज़़ार जुर्माना लगाया है। वहीं जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी। वहीं धारा 366 में 5 वर्ष की कारावास एवं 10 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना न देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास होंगी।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त को दिनांक 16.04.22 को दोषी करार दिया गया था। पीड़िता ने न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में घटना के समर्थन में बयान दिया था। नाबालिग लड़की के पिता एवं स्वतंत्र साक्षीयों ने घटना का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि 2022 में अब तक 16 वादों में अभियुक्तों को सज़ा सुनाई जा चुकी हैं और कई वादों के फैसले शिघ्र ही आनेवाले हैं।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 19.03.21 को प्राथमिकी दर्ज करवाया था तथा अभियुक्त पर अपनी नाबालिग लड़की को स्कूल जाने के दौरान अपहरण कर गाज़ियाबाद ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।