औरंगाबाद। नाबालिग लड़की को अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छह सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने बारूण थाना कांड संख्या 95/21 में सुनवाई करते हुये दाउदनगर थाना अंतर्गत अंछा गांव निवासी काराधीन अभियुक्त चंदन कुमार को मात्र एक वर्ष के ट्रायल में भा.द.वी की धारा 366 ए, 376 एवं 4 पॉक्सों एक्ट में दोषी पाते हुये सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि दिनांक 21.04.22 को निर्धारित किया गया है। इस संबंध में स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि काराधीन अभियुक्त के विरुद्ध नाबालिग पीड़िता के पिता ने दिनांक 19.03.21 को नाबालिग लड़की को अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है।
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