
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 15 वें अमित कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या 61/16 में सुनवाई करते हुये काराधिन अभियुक्त पत्नी का हत्यारोपी पति रफीगंज निवासी पिन्टु सिंह को भादवी की धारा 304 बी में दोषी करार दिया हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि दिनांक 02.06.22 निश्चित किया गया हैं।







