मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। गांजा तस्करी मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद एडिजे वन सह एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ओमप्रकाश सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 263/18 में निर्णय पर एक मात्र अभियुक्त उत्तर प्रदेश के कुशीनगर निवासी भरत शाह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 एवं 22 मे दोषी मानते हुये सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुये दिनांक 24.02.22 को तिथि निर्धारित किया हैं।
स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि प्राथमिकी के समर्थन में आठ गवाहों ने गवाही दी है। वहीं बचाव पक्ष से एक भी गवाही नहीं आई। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 18.07.18 को एनएच 139 पर सुबह के वक्त शहर के साईं आई टी आई के पास ट्रक एवं ट्रैक्टर में जबरजस्त टक्कर हुई थी जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और तलाशी के क्रम में ट्रैक्टर ट्राली के निचे से 37 पैकेट में 74 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।
इसके बाद प्राथमिकी में तीन अभियुक्त बनाएं गए जो उस दुर्घटना में घायल थे। इलाज़ के दौरान दो व्यक्ति की पटना में मृत्यु हो गई थी। जबकि अभियुक्त भरत शाह को इलाज के उपरांत जेल भेज दिया गया जिसका दो बार पटना हाईकोर्ट से जमानत याचिका रद्द हो चुकी हैं। काराधिन कैदी को 24.02.22 को सज़ा सुनाई जाएगी