विविधहादसा

एडिजे ने मृतक के आश्रित को 12 लाख 90 हज़ार 80 रूपए मुआवजा देने का बीमा कंपनी को दिया आदेश

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। सड़क हादसे में मृतक के आश्रित को 12 लाख 90 हजार 80 रूपए मुआवजा स्वरूप बीमा कंपनी को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे 10 वें रत्नेश्वर कुमार सिंह ने आदेश दिया है। बता दें कि मोटर दुर्घटना वाद संख्या 75/11 में सुनवाई करते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि दावाकर्ता नबीनगर प्रखंड के माली थाना अंतर्गत फूलडिहा गांव निवासी रामचंद्र सिंह को 12 लाख 90 हजार 80 रूपए मुआवजा राशि देने को आदेश दिया है। बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता विरेन्द्र कुमार एवं पीड़ित की ओर से अधिवक्ता श्रवण कुमार ने भाग लिया। अधिवक्ता के अनुसार बोधगया थाना कांड संख्या 48/11 में दफादार अली हसन ने कहा कि दिनांक 28.02.11 को गया डोभी रोड में धनवा गांव के पास तेज गति से आ रही एक अनियंत्रित ट्रक ने दो ऑटो को धक्का मार दी जिसमें कई सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद लोगों के सहयोग से घायलों को मगध मेडिकल कॉलेज गया ले जाया गया जहां इलाज़ के दौरान चार व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसमें 32 वर्षीय शिक्षक विजय कुमार सिंह भी शामिल थे। वें मध्य विद्यालय परसा में प्रतिनियुक्त थे। इस मामले में मृतक के पिता दावाकर्ता हैं शिक्षक की बहाली के समय वेतन 4000 रुपये थी। मृत्यु के समय वेतन 6300 रूपये और आज वेतन 19444 रूपये हैं जिसमें एडिजे ने आदेश जारी कर कहा है कि उक्त मुआवजा राशि, साथ ही 6 प्रतिशत ब्याज, तीस दिनों में आश्रित को प्रदान करें।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दावाकर्ता ने अपने पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत किया है। प्राथमिकी, अन्तिम प्रतिवेदन, संक्षान आदेश ट्र्क चालक एच आर 32 के 8709 के चालक के विरुद्ध, सरकारी स्कूल सेवा पुस्तिका, प्रधानाध्यापक द्वारा जारी योगदान प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अंचलाधिकारी द्वारा जारी परिवारिक सूची, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ट्रक चालक का डाइविंग लाइसेंस, एश्योरेंस प्रतियां, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, ट्रक रजिस्ट्रेशन, आर टी ए कार्यलय का ट्रक दुर्घटना रिपोर्ट साथ में घटना एवं दावा के पक्ष में पांच गवाही दिया गया है।

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