– डी के यादव
मगध हेडलाइंस: कोंच (गया)। वह जो दो दलों या पक्षों के बीच में रहकर उनके पारस्परिक व्यवहार या लेन-देन में कुछ सुभीता उत्पन्न कर लाभ उठाता हो या सौदे आदि को पटाने में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति को बिचौलिया कहा जाता है। जो आये दिन प्रखंड कार्यालय कोंच में सक्रिय भूमिका में देखा जा रहा है जिससे आम जनता परेशान हैं और इसकी शिकायत लगातार प्रखंड विकास पदाधिकारी कोंच को लोगों द्वारा प्राप्त हो रहा है जिसे सुधारने के लिए बीडीओ कोंच द्वारा एक आदेश पत्र जारी कर हिदायत दी गई है। पत्र के माध्यम से आदेश दिया गया है कि प्रखंड कार्यालय में आवास, पेंशन, जन्म-मृत्यु, राशन आदि से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन किसी अन्य व्यक्ति से स्वीकार नहीं किया जाएगा। लाभार्थी स्वयं या आने में असमर्थ व्यक्ति के परिवार ही आवेदन लेकर आएंगे। इस संबंध में बीडीओ प्रदीप कुमार चौधरी ने बताया कि लोगों से लगातार ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि बिचौलिया लोग पैसा लेकर गलत कार्य करवा रहे हैं, जिसके कारण कार्यालय में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने कहा कि संबंधित कार्य से संबंधित कर्मी को निदेश दिया गया है कि केवल लाभार्थी या उनके परिवार से संबंधित व्यक्ति के द्वारा ही आवेदन प्राप्त करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सारी जिम्मेवारी कर्मी को होगी।