मगध हेडलाइंस: सदर (औरंगाबाद)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी ने मोटर दुर्घटना के 2 वादो में मुआवजा से संबंधित चेक पीड़ितों को प्रदान किया गया जिसमें ओबरा थाना अंतर्गत भरुब के समीप गौरैया गांव निवासी रामराज यादव के पुत्र जैन यादव को 4 लाख 25 हज़ार रुपए का चेक प्रदान किया गया। वहीं इसके अलावा उस गांव निवासी स्व. उमेश सिंह की पत्नी कोशिला देवी को 7 लाख रुपए का मुआवजा से संबंधित चेक प्रदान किया गया। इन दोनों वादों को हाल में सम्पन्न राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार इंश्योरेंस कंपनी से निस्तारण कराया गया था। चेक प्रदान करते हुए जिला जज द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से संबंधित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग किया जाएं। ताकि परिवार के भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीडिता को तत्काल प्रदान किया जाता है। आगामी 12 मार्च को न्यायालय में लम्बित मोटर दुर्घटना वाद को बीमा कंपनी या पक्षकार से समझौते के आधार पर कराने हेतु अध्यक्ष द्वारा काफी जोर दिया जा रहा है अध्यक्ष द्वारा यह भी अपील किया गया कि अधिक से अधिक लोग कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर आगामी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठायें और अपने से सम्बन्धित सुलहनीय वादों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम निस्तारण करायें।