क्राइम

हत्यारोपी को आजीवन कारावास, लगाए गए जुर्माना

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे 12 वें डॉ दिनेश कुमार प्रधान ने पौथु थाना कांड संख्या 31/07 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधिन अभियुक्त नारायण शर्मा उर्फ नारायण सिंह को उम्रकैद की सज़ा सुनाई हैं। एपीपी बबन प्रसाद ने बताया कि नारायण सिंह उर्फ नारायण शर्मा पर आरोप था कि 17.09.07 को इटवां गांव निवासी दो भाईयों जयगोविंद शर्मा एवं योगेंद्र शर्मा को हत्या कर दी थी। मामले में दस अभियुक्तों को नामजद किया गया था जिनका ट्राइल पर सुनवाई अलग-अलग कोर्ट में लंबित हैं। वहीं नारायण शर्मा फरार थें। गिरफ्तार करने के बाद इन पर 23.05.15 को आरोप गठन किया गया। इनकी पृथक वाद की सुनवाई पूरी कर 04.01.22 को दोषी करार दिया गया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि विभिन्न धाराओं में दोषी करार अभियुक्त सज़ा सुनाई गई हैं। धारा 147 में एक साल की सज़ा, वहीं एक हजार जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास, 148 में एक साल सज़ा, वहीं एक हजार जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास, 324 में दो साल की सश्रम कारावास एवं दो हज़ार जुर्माना न देने पर चार माह अतिरिक्त कारावास, 302/149 में आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी। सभी सज़ाए साथ साथ चलेगी। परिजनों ने बताया कि 14 साल देर से ही सहीं लेकीन फैसला दुरुस्त आया है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था।

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