औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे छह सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने महिला थाना कांड संख्या 16/20 में फैसला पर सुनवाई करते हुए रिसियप थाना क्षेत्र के धनीवार निवासी अभियुक्त चंदन सिंह एवं विक्रम सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी व 6 पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 14.12.21 को निर्धारित किया गया है। प्राथमिकी में दोषी पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने एक नाबालिग लड़की को शाम के वक्त उसके घर से उठा कर बगीचे में ले जाकर बारी-बारी से रेप किया और उसका विडियो बनाया। वहीं इस घटना की जानकारी नाबालिग ने अपने पिता को दी जिसमें पिता ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी। वहीं मामले की प्रकिया मात्र 17 माह में पुरी की गयी। अभियोजन पक्ष से 8 व बचाव पक्ष से 5 गवाही हुयी। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी हैं।