मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट की निर्णय पर सुनवाई से पूर्व फरार हो गया जिसे नगर थाना की पुलिस ने लोकेशन के आधार पर धर दबोचा। तत्पश्चात मामले की सुनवाई में अभियुक्त को दोषी करार दिया गया जिसे तीन मार्च को सज़ा सुनाई जाएंगी।
मामले में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल उत्पाद कोर्ट – वन धनंजय कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या 166/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त काजीचक गांव निवासी मिस्टर मियां को बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार दिया है। स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि 03.03.23 निर्धारित किया गया है।
स्पेशल पीपी ने बताया कि निर्णय की सुनवाई से पूर्व अभियुक्त फरार हो गया था। इसके बाद नगर थाना की पुलिस मोबाइल फोन लोकेशन के आधार पर जेल रोड़ से पकड़ा गया तथा न्यायालय में प्रस्तुत किया तत्पश्चात अभियुक्त को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया। उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि अभियुक्त को 10.07.19 को 8583 लीटर शराब के साथ अपने गांव में पु अ नि नरेंद्र कुमार द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त को सज़ा तीन मार्च को सुनाई जाएगी।