क्राइम

संपत्ति विवाद में हत्यारोपी पुत्र दोषी करार, सुनाई जाएंगी सज़ा

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। संपत्ति विवाद में एक हत्यारोपी पुत्र को दोषी करार किया गया है। अभियुक्त खुदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कलेन गांव का विनोद राम हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने खुदवा थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुये काराधीन अभियुक्त को भादंवि की धारा में दोषी करार दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 14.08.23 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता ने बताया कि खुदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कलेन गांव निवासी सूचक राजेश्वर राम ने अपने भाई ठाकुर जी के हत्या में भतीजा विनोद राम को नामजद आरोपी बनाया था। यह घटना 21.07.19 की हैं जिसमें उन्होंने बताया था कि वह दोपहर के वक्त शौच कर आ रहे थे तभी देखा कि उनका भतीजा अपने हाथ में चाकू लिए भाग रहा है और उनका भाई ज़मीन पर मृत पड़ा हुआ है। वहीं उसके बगल में शिला देवी खड़ी थी, वह उन्हें देखते ही भागने लगी। इस दौरान जब उन्होंने भतीजा को पकड़ने का कोशिश किया तो वह उन पर भी हमला का प्रयास किया जिसमें वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे और थाना पहुंचकर घटना की सारी जानकारी पुलिस को दिया। अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त शीला देवी 01.11.21 तक जेल में बंद थीं जिसे आज दोषमुक्त करते हुए रिहा किया गया है। घटना का करण संपत्ति बटवारे का विवाद था।

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