मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। अफ़ीम के साथ पकड़े गए अभियुक्त को 10 साल की सजा और तीन लाख रूपये जुर्माना लगाया गया है। सज़ा प्राप्त अभियुक्त गया जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र के गुलनी गांव निवासी गौतम कुमार पांडे है। सिविल कोर्ट के एडीजे वन सह एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट पंकज मिश्रा ने मुफ्फसिल थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट की तीन धाराओं में दस साल की सजा और तीन लाख जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं। पटना हाईकोर्ट ने दो बार उसकी जमानत याचिका नामंजूर किया था। अभियुक्त को 18.01.24 को दोषी ठहराया गया था। आज एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न धाराओं में सज़ा सुनाई गई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक दरोगा सूर्यवंश कुमार ने 17.10.20 को प्राथमिकी दर्ज करवाया था जिसमें बताया कि सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान अभियुक्त के बाइक की डिक्की से 3 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद किया गया था।
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