क्राइम

11 साल बाद आर्म्स एक्ट में सुनाई गई दो साल की सज़ा 

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। एक कांड के अभियुक्त को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को देख नहर पर बैठा एक व्यक्ति अचानक भागने जिसे पुलिस ने पिछा कर धर दबोचा गया। तालाशी के क्रम में उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया था जिसे आज 11 साल बाद दो साल की सज़ा और जुर्माना लगाया गया है। सज़ा प्राप्त अभियुक्त सलैया थाना क्षेत्र के शिवा बिगहा गांव निवासी शिवनंदन यादव हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम वन सौरभ सिंह ने सलैया थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। अभियोजन पदाधिकारी उमेश प्रसाद ने बताया कि अभियुक्त को आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा और तीन हजार जुर्माना लगाया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सलैया थाना के प्राथमिकी सूचक पु.अ.नि. मो.साहुद अख्तर ने 29.04.12 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि कासमा थाना की एक कांड में अभियुक्त तपेश्वर भुइयां को गिरफतार करने पुलिस दल-बल के साथ जीप से निकला था। इस दौरान शिवा बिगहा से उत्तर नहर के पास वाहन को आते देख नहर किनारे बैठा एक व्यक्ति दौड़ कर भागने लगा जिसे पिछा धर दबोचा गया। तालाशी के क्रम में उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया जिसमें आज सजा सुनाई गई।

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