मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। तीन हत्यारोपियों को आज दोषी करार दिया गया जिसमें दो को जमानत पर रिहा कर दिया गया जबकि एक को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। सजा प्राप्त अभियुक्तों में रफीगंज थाना क्षेत्र के जाखिम गांव निवासी पवन चौधरी, राघो चौधरी एवं मुकेश चौधरी हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे चार ब्रजेश कुमार सिंह ने रफ़ीगंज थाना की एक कांड के निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त उस गांव निवासी मुकेश चौधरी को बंधपत्र विखंडित करते हुऐ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 50 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। वहीं अभियुक्त पवन एवं राघो को दोषी करार दिया गया जिसमें दस माह सजा सुनाई गई। लेकीन बंधपत्र दाखिल करने पर दोनों को ज़मानत दी गई है। प्राथमिकी सूचक उस गांव निवासी धनंजय चौधरी ने हत्यारोपियों के विरुद्ध 07.07.17 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि मुकेश, पवन एवं राघो ने मिलकर सुरेश चौधरी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। आज मुकेश को सजा सुनाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
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