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सक्षम बचाव के तहत गबन का आरोपी हुआ बरी, सेवा प्राधिकार ने की पहल

मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर 1289757 रुपयों की गबन मामले के एक आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्त को बरी कर दिया गया। अभियुक्त की पहचान मदनपुर थाना क्षेत्र के एरकी कला गांव निवासी रामस्वरूप मेहता के पुत्र राजेश कुमार उर्फ दरोगा के रूप में की गई। यह मामला मदनपुर थाना कांड संख्या 113/2018 की हैं जिसमें काराधिन अभियुक्त को न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत मुक्त किया गया।

यह मामला एरकी कला पैक्स का हैं जिसमें 1289757 रुपयों की गबन मामले में सूचक तत्कालीन मदनपुर सहकारिता बैंक प्रबन्धक अजिताभ रंजन ने दर्ज करवाया था जिसमें अभियुक्त 26.08.2021 से काराधिन था जिसमें उसके आवेदन पर तत्काल दिनांक 27.01.2022 को पैनल अधिवक्ता के रूप में अभिनंदन कुमार को प्रतिनियुक्ति किया गया। तब उक्त वाद में अग्रेत्तर कार्यवाई शुरू हुई वाद में आरोप गठन तथा साक्षियों का सक्ष्य जैसे तमाम न्यायिक कार्रवाई के उपरांत नेहा दयाल के अदालत ने अभियुक्त को आज दिनांक 23.02.2023 को रिहा कर दिया।

गौरतलब हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद मुफ्त विधिक सेवा प्रदान करने हेतु हमेशा तत्पर रहा है जिसका प्रतिफल अब न्यायालय के निर्णय में परिलक्षित होने लगा है। सचिव प्रणव शंकर ने बताया कि प्राधिकार हमेसा निःशुल्क पैनल अधिवक्ता उपलब्ध करा कर काराधिन अभियुक्तों को सक्षम बचाव कर रहा है।

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