मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। 14 साल बाद हत्या प्रयास एवं गोलीकांड के एक मात्र अभियुक्त को तीन साल का सश्रम कारावास की सजा एवं जुर्माना लगाया गया है। सजा प्राप्त अभियुक्त देव गोदाम स्थित डोम टोली निवासी मुठाली डोम है। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने देव थाना की एक कांड में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को तीन साल की सश्रम कारावास की सजा एवं दो हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास होंगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में दो अभियुक्त थे जिसमें मुख्य आरोपी नेपाली डोम की मृत्यु हो चुकी है। घटना को लेकर वाद के सूचक थाना क्षेत्र के सुदी बिगहा निवासी अनुज कुमार सिंह ने 11.12.10 को अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि वह कृषि कार्य कर रहे थे । इसी क्रम में दोनों अभियुक्तों ने गाली-गलौज करते हुये उन पर गोली चलाई जिसमें वह बाल-बाल बच गए। घटना के 14 साल बाद अभियुक्त को सज़ा सुनाई गई।
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