मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। न्यायिक आदेश के अवमानना पर कठोर कार्रवाई करते हुए व्यवहार न्यायालय के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने मदनपुर थानाध्यक्ष के वेतन से पांच हजार कटौती का आदेश जारी किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मदनपुर थाना कांड में जेल भेजे गए अभियुक्तों का न्यायालय में जमानत याचिका लंबित है। न्यायालय द्वारा वाद दैनिकी की मांग 23.02.23 को की गई थी।
स्मार पत्र 02.03.23 को भेजा गया था जिसमें न्यायालय में केश डायरी प्रस्तुत नहीं होने पर न्यायिक आदेश के अवहेलना मानते हुए 23.03.23 को थानाध्यक्ष को शोकोज किया गया था। इसके बावजूद न्यायिक आदेश का पालन नहीं हुआ और जेल में बंद कैदी के ज़मानत आवेदन पर सुनवाई लंबित रह रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जमानत याचिका पर सुनवाई शिघ्रता से कर निष्पादित किया जाए।
थानाध्यक्ष द्वारा आवश्यक दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत न करने पर न्यायालय ने घोर अवहेलना माना और विधि सम्मत कार्रवाई आवश्यक समझते हुए वेतन से पांच हजार रुपए कटौती का आदेश हैं। इस आदेश के अनुपालन करने के लिए एक- एक कोपी आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद एवं कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को भेजा जा रहा है।