मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। शराब की कारोबार मामले में दोषी करार एकमात्र अभियुक्त को पांच साल की सश्रम कारावास और एक लाख रूपया जुर्माना लगाया है। सजा प्राप्त अभियुक्त मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के खान गांव निवासी सुशील कुमार हैं। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह विशेष न्यायालय उत्पाद द्वितीय ने एक उत्पाद वाद में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। अपर विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था तथा बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। विशेष लोक अभियोजक कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि आरोप गठन के बाद मात्र पांच माह में सुनवाई पूरी करते हुए आज़ सज़ा सुनाई गई है जिसमें अभियुक्त को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा हुई है और एक लाख रूपया जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। विधि परामर्शी कुमार सम्भव ने बताया कि शराब की तस्करी मामले में 14.09.22 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसमें उत्पाद थाना के अवर निरीक्षक मद्य निषेध
हैदर अली ने बताया कि अभियुक्त को रिसिअप थाना क्षेत्र के विजहर मोड़ से वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया था। उस दौरान इसके पास से एक फोर व्हीलर से 293 लीटर देसी शराब बरामद किया गया था। अभियोजन की ओर से पांच गवाही हुई।