मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। ढाई साल बाद एक दहेज हत्यारोपी को दोषी ठहराया गया हैं। अभियुक्त की पहचान कुटुंबा थाना क्षेत्र के रोहित कुमार के रूप में की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने कुटुंबा थाना कांड संख्या 158/20, सेसन ट्रायल संख्या 19/21 में निर्णय पर एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त को भादंवि धारा 304 बी 34 में दोषी पाया है।
लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 15.02.23 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी सूचक अनीता देवी ने दहेज हत्या के आरोप में 07.09.20 को मामला दर्ज करवाया था। अभियुक्त दो साल से मंडल कारा औरंगाबाद में बंद हैं। इस वाद में बहस पर सुनवाई कुल आठ तिथि में पूरी हुई है और आज दहेज हत्यारोपी को दोषी ठहराया गया है।