मगध हेडलाइंस: औरंगाबाद। हत्या के आरोप में दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है जिसमें 50 हजार रूपया जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा सुनाई जाएंगी। यह मामला सत्रवाद संख्या 143/21, उपहारा थाना कांड संख्या 61/20 की हैं जिसमें निमंडा गांव निवासी रामजी प्रजापत एवं बंगाली प्रजापत को सज़ा सुनाई गई हैं। दोनों हत्यारोपियों को 24 जनवरी 2023 को दोषी करार दिया गया था।
इसके बाद आज जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने उम्र कैद की सजा सुनाया है। इन पर मेहंदीपुर गांव निवासी जयकरण की हत्या करने एवं मुन्नी शर्मा, वेंकटेश साव व सूरज साव को घायल करने का आरोप था जिसमें मृतक के पिता रामाधार साव ने कांड को लेकर मामला दर्ज करवाया था। तथा कार्रवाई की मांग की थी। सूचक ने बताया था कि मोबाइल के विवाद में उनके पुत्र को मारपीट कर घायल कर दिया गया था।
इसके बाद इलाज़ के दौरान उसकी मौत हो गई थी। गौरतलब हैं कि इस कांड का एक अन्य अभियुक्त गोविंद राम को किशोर पुष्टि होने पर उसका वाद पृथक कर दिया था। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी हैं।