क्राइम

36 साल पुरानी हत्याकांड में दोषियों को आजीवन कारावास 

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने दो हत्यारोपी को सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एपीपी श्याम नंदन तिवारी ने कहा कि ढिबरा थाना क्षेत्र के बसरी आहर गांव निवासी अभियुक्त परमेश्वर पासवान एवं मुसाफिर पासवान को 20.12.22 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया था।

वहीं मोसाफिर पासवान दुसरे केस में पूर्व से ही जेल में बंद हैं जबकि परमेश्वर पासवान को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। इस वाद में कुछ अन्य आरोपीयों का मृत्यु हो चुका है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना, जुर्माना ना देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी। वहीं 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा, पांच हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी 29.12.86 को दर्ज की गई थी जिसकी सेशन ट्रायल संख्या 108/87 हैं।

वहीं दो पक्षों में जमीन विवाद था न्यायालय में टाईटल सुट -102/68 चल रहा था। सूचक ढिबरा गांव निवासी राम विलास महतो ने बताया था कि खेत पर फसल कटनी के दौरान साजिश के तहत अभियुक्तों ने अवैध हथियार से गांव के ही गोपाल महतों को ज़ख्मी कर दिया था। वहीं इस दौरान विशुन महतो को गोली मारकर हत्या कर दिया था। इस हत्याकांड के बाद गांव में दहशत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

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