
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने नवीनगर थाना कांड संख्या 272/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त सिमरीभेद गांव निवासी गजेंद्र सिंह को आज भादंसं धारा 302 में दोषी करार दिया है।
लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के तिथि 03.01.23 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ उस गांव निवासी बेनी कुंवर ने 01.10.19 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि हमारा पुत्र पिंटू कुमार सिंह खेत से घास की गट्ठर लेकर घर जा रहा था तभी कुछ लोगों ने शोर मचाया की उसकी हत्या कर दी गई जिसकी सूचना पाकर पहुंची तो देखा कि वह खून से लथपथ अवस्था में पगडंडी पर पड़ा हुआ था।
इसके बाद हमारे छोटे बेटे ने बताया कि अभियुक्त को खेत पर जाते देखा था। उसकी लड़की की कुछ ही माह पूर्व नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। अभियुक्त को संदेह था कि उसके पुत्री की मृत्यु का कारण पिंटू है जिसका बदला लेने के लिए अभियुक्त ने पिंटू को मौत की घाट उतार दिया। इधर, हत्यारोपी को तीन जनवरी को सज़ा सुनाई जाएगी।