औरंगाबाद। किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद ने लंबित मामलों की सुनवाई में कड़े कदम उठाने शुरू कर दिया हैं जिसमें न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने उपहरा थाना कांड संख्या 46/22 में सुनवाई करते हुए मूल नामांकन पंजी प्रस्तुत नहीं करने के कारण राजकिय मध्य विद्यालय तेयाप के प्रभारी प्रधानाध्यापक के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जिला पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी को दिया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मूल नामांकन पंजी लाने का पत्र दिनांक 23.08.22 एवं निबंधित डाक द्वारा दिनांक 29.08.22 को भेजा गया था किंतु आज तक उपलब्ध नहीं हो पाने से न्यायिक प्रक्रिया लंबित है।
वहीं दूसरी वाद नरारीकला खुर्द 35/13 में हाई स्कूल जोगीया कांस के प्रधानाध्यापक को गिरफ्तारी का आदेश थानाध्यक्ष को दिया गया हैं। मामले में विगत तीन वर्षों से मूल नामांकन पंजी लाने में वह अब तक असफल रहे हैं। सम्मन, स्मारपत्र 2019 में भी भेजा गया था।
इसके अलावा बारूण थाना कांड संख्या 73/22 अनुसंधानकर्ता के गवाही पर लंबित है। अधिवक्ताओं ने बताया कि अनुसंधानकर्ता पर दिनांक 24.08.22 को ही सम्मन जारी किया गया था लेकिन आज तक गवाही नहीं दिया गया हैं।