विविध

खुदवा थानाध्यक्ष के वेतन पर तत्काल रोक का निर्देश

न्यायालय की अवमानना का हैं आरोप

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद की एडिजे 11 वें आनंदिता सिंह ने खुदवा थाना कांड संख्या 62/21 के नियमित जमानत याचिका 345/22 में सुनवाई करते हुये पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद को यह निर्देश दिया कि अपने स्तर से खुदवा थानाध्यक्ष की वेतन पर तत्काल रोक लगा कर न्यायालय के आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करेंं, तथा इसकी सूचना अविलंब न्यायालय को भी देे।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस नियमित जमानत याचिका पर न्यायालय ने दिनांक 11.04.22 को पूरक कांड दैनिकी प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। दिनांक 19.04.22 को स्मार पत्र निर्गत किया था। दिनांक 23.04.22 को आदेश की अवमानना देखते हुये थानाध्यक्ष को न्यायालय से शॉकोज किया गया था।

वहीं संदेह उपस्थित होकर आदेश के अवहेलना पर जवाब दे। जबकि आज तक न्यायालय में न पूरक कांड दैनिकी प्रस्तुत किया गया और न ही विलंब के कारणों से न्यायालय को अवगत कराया गया जिसके कारण उक्त जमानत याचिका न्यायालय में लंबित है जो धारा 147/149/302 से संबंधित हैं। आज न्यायालय को विवश होकर पुलिस अधीक्षक को यह आदेश देना पड़ा कि आप विभागीय कार्यवाही करते हुये खुदवा थानाध्यक्ष के वेतन पर तत्काल रोक लगाएं।

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